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नईदिल्ली, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में अब सरकार ने बाहर से आने वाले घरेलू यात्रियों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब राजधानी में जो भी बिना घरेलू यात्री आएगा उसमें कोरोना के लक्षण न होने की स्थिति में भी उसे 7 दिन के लिए होम चरंटाइन में रहना होगा. इस नियम का पालन सख्ती से करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही इसके लिए जिलों के डीएम को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि ऐसे यात्री हर हाल में 7 दिनों तक होम चरेंटाइन में ही रहें. ये आदेश सभी घरेलू यात्री जो कि हवाई, रेल या बस यात्रा कर के राजधानी में पहुंच रहे हैं उन पर लागू होगा.
इससे पहले दिल्ली सरकार ने ऐसे यात्रियों को सिर्फ सलाह दी थी कि वे राजधानी में प्रवेश करने के बाद आगे के 14 दिनों तक खुद को मॉनिटर करें और यदि कोई लक्षण उन्हें मिलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर या नेशनल कॉल सेंटर पर फोन कर के सूचित करें.
दिल्ली में हर दिन कोरोना संक्रमितों के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. पिछले 24 घंटे के अंदर राजधानी में 1513 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं. उल्लेखनीय है कि ये दिल्ली में अब तक मिले मामलों में सबसे ज्यादा संख्या है. इसके साथ ही अब तक दिल्ली में कोरोना मामलों का आंकड़ा 23645 पहुंच गया है. वहीं एक्टिव मामलों की बात की जाए तो फिलहाल 13497 संक्रमित लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं. एक दिन के अंदर राजधानी में नौ लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है. अब तक दिल्ली में कोविड 19 संक्रमण के चलते 606 लोगों की मौत हो चुकी है.