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लखनऊ। कोरोना संकट के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉक डाउन के पांचवें चरण में देश अनलॉक कर दिया गया है। सरकार ने सभी जिलों में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए हैं। अब धीरे-धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार अब जिले में बाजार पूरी तरह खुल सकेंगे। बता दें कि इससे पहले एक साइड व्यवस्था लागू थी। जिसके अनुसार 1 दिन में एक पटरी पर ही दुकान खोलने का आदेश था।
डीएम ने दोनों पटरियों की दुकानें पूरी तरह खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। चौड़े स्पेस वाली जगह जहां डिवाइडर रोड के बीच होगा उस इलाके की मार्केट दोनों तरफ की खुली रहेगी। डीएम के इस आदेश के बाद निश्चित तौर पर छोटे बड़े दुकानदारों के साथ ग्राहकों को भी बड़ी राहत मिल गई है। जारी आदेश के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर चौड़ी सड़कों पर लगने वाले बाजार, जहां सड़क डिवाइडर युक्त हैं और मोटरेबल सड़क के बाद फुटपाथ (न्यूनतम 8 से 10 फीट चौड़े) बने हुए हैं, वहां दोनों तरफ के बाजार खुल सकेंगे। आदेश में जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि साप्ताहिक बंदी के दिन बाजार/दुकानों को अनिवार्य रूप से बंद रखना होगा। वहीं, कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। वहीं बफर जोन में केवल जरूरी सामान, जैसे- दूध, सब्जी, फल, दवाईयों, राशन की दुकानें और गैस एजेंसियां खुलेंगी।