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Noida Authority Meeting on Farmers: नोएडा के सेक्टर 6 स्थित कार्यालय में प्राधिकरण की अहम बैठक हुई. बैठक अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, नोएडा व ग्रेटर नोएडा चेयरमैन संजीव मित्तल की अध्यक्षता में अयोजित हुई. इस बैठक में 25 प्रस्तावों को बोर्ड सदस्यों के सामने पेश किया गया जिनमें से ज्यादातर को मंजूरी दे दी गई है. बोर्ड बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि किसानों की अविवाहित बेटियों को समान सम्मान मिलेगा. बता दें कि किसान नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रहे थे.
इसके अलावा आबादी नियमावली 2011 में पात्रता की शर्त में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को बदल कर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र करने, कृषक श्रेणी के आवासीय भूखंड योजना 2011 के आवंटियों की आवंटित धनराशि 30 दिन की बजाय 90 दिन में जमा करने, डिफॉल्टर घोषित हो चुके आवंटी ओटीएस स्कीम के जरिए बकाया रकम जमा करने, लीज डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में सौ फीसद की छूट दिया जाना शामिल है.
किसानों की अविवाहित बेटियों को समान अधिकार
नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रहे किसानों को लुभाने के लिये प्राधिकरण ने कई प्रस्ताव पास किये है. जिसमें सबसे अहम किसानों की अविवाहित पुत्रियों को पुत्र के समान अधिकार दिया जाना है. ऐसा पहली बार हुआ है जब किसान परिवार की परिभाषा में अविवाहित पुत्रियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया. इस बदलाव के बाद करीब 500 किसान परिवारों को लाभ मिलना तय है.
इस तोहफे के अलावा आबादी नियमावली 2011 में पात्रता की शर्त में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को विस्तारित कर नोएडा को अधिसूचित क्षेत्र किया गया. यहीं नहीं कृषक श्रेणी की आवासीय भूखंड योजना 2011 के आवंटियों की आवंटित धनराशि जमा करने में छूट देते हुए 30 दिन की बजाय 90 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन इसके लिए उन्हें टाइम एक्सटेंशन के नाम पर कोई अतिरिक्त रकम नही अदा करनी होगी.
60 दिन के बयान 90 दिन का समय
नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पास किए गए एक प्रस्ताव के अनुसार भूखंड की पूर्व राशि जमा कराने के लिए 60 दिन के स्थान पर 90 दिन का समय बिना ब्याज के दिया गया. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 तक आवासीय भवनों की योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणी के आवंटित भवनों के लिए बकाया या डिफाल्टर घोषित हो चुके आवंटी ओटीएस स्कीम के जरिए बकाया रकम जमा कर सकते हैं. ओटीएस योजना दो अक्टूबर से एक दिसंबर तक लाई जाएगी. योजना के तहत कितना ब्याज माफ किया जाए इसकी गणना गठित पैनल ही करेगा.
लीज डीड विलंब शुल्क में 100 फीसदी छूट
वहीं इस अवधि में लीज डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में सौ फीसद की छूट दी जाएगी. कोविड-19 के समय अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए छह माह का समय निशुल्क दिए जाने का प्रवधान किया गया था. शासन ने स्पष्ट किया कि यह निशुल्क टाइम एक्सटेंशन सभी परिसंपत्तियों पर लागू होगी. औद्योगिक व संस्थागत विभाग में भूखंड आवंटन की धनराशि एकमुश्त जमा करने वाले आवेदकों को वरीयता दिए जाने का निर्णय लिया गया है.
https://www.youtube.com/watch?v=1HBPEizgQgs
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