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बदायूं में एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) एडीजे ने बीए की छात्रा के साथ रेप के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर (Yogendra Sagar) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा सुनाने के अलावा कोर्ट ने आरोपी पूर्व विधायक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की दशा में 3 महीने की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी. अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि सभी सजाएं एक साथ चलाई जाएंगी.
पूर्व विधायक को हिरासत में लिया गया
अदालत का फैसला दिए जाने के बाद पूर्व विधायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. आरोपी को मेडिकल व कोविड टेस्ट कराया है. उसके बाद पूर्व विधायक को जेल भेजा जाएगा. अब तक पूर्व विधायक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा थे. इस मामले में दो अन्य आरोपी तेजेन्द्र सागर और नीरज शर्मा उर्फ मीनू शर्मा को पहले ही आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है.
13 साल पुराना है मामला
छात्रा के साथ रेप का मामला करीब 13 साल पुराना है. 23 अप्रैल 2008 को छात्रा का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह अपनी सहेली के घर नोट्स लेने जा रही थी. पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि उसको विधायक के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर रखा गया. उसके साथ तेजेन्द्र सागर, नीरज उर्फ मीनू शर्मा और विधायक योगेंद्र सागर ने रेप किया. पीड़िता ने बताया कि आरोपियों न लखनऊ, दिल्ली आदि जगहों पर ले जाकर कई दिनों तक रेप किया. रेप के बाद उसे मुजफ्फरनगर में थाने के सामने छोड़ गए थे.
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