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लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अधिकृत किये गये ढाबों पर बसों को न रोका जाना और चालक/परिचालक द्वारा ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थो का प्रयोग न किये जाने के लिऐ श्वांस परीक्षण ब्रीथ एनॅलाइजर के माध्यम से कराये जाने के निर्देश जारी किये गये है। चालकों/परिचालकों द्वारा निगम बसों को मार्ग पर अनाधिकृृत ढाबों पर खड़ा करके मादक पदार्थो का सेवन शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इससे एक तरफ तो दुर्घटनाओं की सम्भावना निरन्तर बनी रहती है तथा इससे निगम की छवि धूमिल होती है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक डा. राजशेखर ने समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो) को निर्देशित किया है कि मार्गो पर बने अनाधिकृृत ढाबों पर बसें न रूके के निमित्त सघन चेकिंग करायी जाये तथा यह नियमित चेकिंग का भी अंग हो। इसके अलावा ऐसे चालक/परिचालक जो अनाधिकृृत ढाबों पर बस को खड़ा करते पाये जायेगें उन पर प्रथम बार दो हजार रुपये का अर्थदण्ड रोपित किया जायेगा। द्वितीय बार पाये जाने पर उनकी संविदा चालक/परिचालक की संविदा समाप्त की जाय तथा नियमित चालक/परिचालक को निलम्बित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाय। यह सुनिश्चित कराया जाय की अनाधिकृृत ढाबे पर खड़ी बस की वीडियों रिकार्डिंंग करायेंगे तथा उसे रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जायेगा। यहां चेकिंग विशेष रूप से रात्रि चेकिंग के दौरान सुनिश्चित किया जायेगा कि चालक/परिचालकों द्वारा मादक पदार्थो का सेवन तो नही ंकिया जा रहा है, एवं अधिकृृत ढाबों में भी गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ बेचा जा रहा है तथा साफ-सफाई आदि की भी जॉचकर रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। स्थिति ठीक न पाये जाने पर सम्बन्धित फैसेलिटी सेन्टर/ढ़ाबा को नोटिस देते हुए अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तो के अनुसार निस्तारण की कार्यवाही भी क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा की जाय। वहीं जिस डिपो/क्षेत्र के अधीनस्थ अनाधिकृृत ढाबे पर बसें खड़ी पायी जायेगीं उस क्षेत्र के चेकिंग दल/डिपो चेकिंग दल को उत्तरदायी मानकर कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। यदि चेकिंग में बार-बार बसे अनाधिकृृत ढाबों पर खड़ी पायी जायेगी तो सम्बन्धित डिपों के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही यात्रियों से भी अपील की गई है कि अगर यात्रा के दौरान यह देखते है कि चालकों/परिचालकों द्वारा बस को अनाधिकृृत ढाबे पर रोका जाता है और वे अनैतिक कार्य में (जैसे कि मादक पदार्थो का सेवन, डीजल का दुरूप्रयोग आदि) में लिप्त पाये जाते है तो वे हमारे टोल फ्री नंबर 18001802877 पर शिकायत कर सकते हैं।