उत्तर प्रदेश

बेटी के जन्म पर 50 हजार देती है यूपी सरकार, पढ़ाई लिए भी मिलते हैं पैसे, जानिए योजना के बारे

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UP Government Bhagya Laxmi Yojana: प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकने के लिए योगी सरकार ‘भाग्य लक्ष्मी योजना’ लाई है. इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर माता-पिता को आर्थिक मदद की जाती है, और बेटी की पढ़ाई के दौरान भी सरकार मदद करती है.

जानिए कैसे मिलता है योजना का लाभ-

  • बेटी के जन्म पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड मिलता है.
  • बॉन्ड 21 साल में मैच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है.
  • बेटी के पालन-पोषण के लिए जन्म के समय मां को अलग से 5100 रुपये मिलते हैं.
  • जब बच्ची कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो 3 हजार की मदद की जाती है.
  • कक्षा 8 में 5,000 की मदद की जाती है.
  • दसवीं में 7 हज़ार की मदद की जाती है.
  • 12वीं में 8 हज़ार रुपये बेटी के खाते में जमा किए जाते हैं.
  • इस तरह बेटी की पढ़ाई के दौरान सरकार कुल 23 हज़ार रुपयों की मदद करती है.

कौन हैं योजना के पात्र-

  • इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलेगा.
  • परिवार की आय प्रति वर्ष दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए

योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें-

  • लाभ उन बेटियों को मिलेगा जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है.
  • बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन करना अनिवार्य.
  • बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए
  • बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए
  • सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा

भाग्यलक्ष्मी योजना के लिएआवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी.

  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • माता पिता का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर

भाग्य लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानि ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगती. यूपी का निवास प्रमाण पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का होना ज़रूरी है.

इसके अलावा आप महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं- Child And Women Welfare (up.nic.in)

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