उत्तर प्रदेश

परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत पर इतने हजार देती है UP सरकार, जानिए कैसे चेक आवेदन की स्थिति

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National Family Benifit Scheme: यूपी में सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 30 हजार रुपए दिए जा रहे हैं. जिस परिवार का मुखिया जो की परिवार के आमदनी का एक मात्र स्त्रोत था, उसकी मृत्यु होने पर ही योजना का लाभ परिवार वाले उठा सकते हैं. इसके लिए आप योजना की अधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं आवेदन कर चुके लोग अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं. जबकि हर कोई जिले के लाभार्थियों का विवरण भी देख सकता है. हम दोनों का विवरण देने की प्रक्रिया के बारे में आपको बता रहे हैं. 

आवेदन की स्थिति देखें-

-आवेदन की स्थिति देखने के लिए अधिकारिक वेबसाइट के http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx पेज पर आएं
-इस पेज पर आप पहले अपना जिला चुनें
-उसके बाद आपको Account No. या Registar NO. में से किसी एक का विकल्प चुनना होगा
-अब आप दोनों में से चुने गए एक विकल्प की संख्या दर्ज करें
-अब आपके स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति दिखेगी

जिले के लाभार्थियों का विवरण देखें-

-आपको विभाग की अधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं
-इसके बाद ‘जनपद वार लाभार्थियों का विवरण’ वाला विकल्प चुनें
-अब जिलों की सूची आपके सामने होगी, आप अपने जिले को चुनें
-अब तहसील की सूची खूलेगी, आप अपनी तहसील चुनें
-अब आपके सामने ब्लॉक की सूची होगी, अब आप अपना ब्लॉक चुनें
-अब आपके सामने पंचायत की सूची होगी, अब आप किसी पंचायत के लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं

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Aamawaaz

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