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लखनऊ । राजधानी में रविवार संयुक्त पुलिस कमिश्नर ने आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस को मिली मजिस्ट्रेटियल पावर का इस्तेमाल करते हुए धारा 144 लागू कर दी है । उन्होंने ने बताया कि ऐसा कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसेस के चलते आगामी त्योहारों और मेलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है । इसके साथ ही ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल में पंडाल लगाकर प्रसाद वितरण करने और लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है । यदि ऐसा करता है तो उसके विरुध्द विधिक कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोरा ने रविवार आदेश जारी कर बताया कि सोमवार, राजधानी में धारा 144 पूरी तरह लागू कर दी जाएगी, जिसके बाद से किसी भी प्रकार के धार्मिक ,सांस्कृतिक,राजनैतिक आयोजन को बिना पुलिस कि अनुमति के किये जाने की मनाही है । जेसीपी ने बताया कि राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या राशन वितरण करने के चलते कसाईबाड़े में फैल गया, रमजान का महीना चल रहा है वही ईद उल फितर और ज्येष्ठ के बड़े मंगल में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है । राजधानी भर में जगह-जगह प्रसाद बांटा जाता है। वही इसके चलते संक्रमण के फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है । पूरी स्थिति को देखते हुए उन्होंने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया लॉकडाउन के दौरान धारा 144 का उललंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी ।