Delhi Uphaar Fire Tragedy Case: दिल्ली हाईकोर्ट से रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल की तरफ से साक्ष्य छेड़छाड़ केस में सुनाई गई 7 साल की सजा को निलंबित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. 8 नवंबर 2021 को ट्रायल कोर्ट ने अंसल बंधुओं को सात साल की सजा और 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल के साथ ही उनके दो कर्मचारियों को भी 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में संवेदनशील साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था.
दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में कुल 28 परिवार के 59 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया था. 15 नवंबर 1997 को सीबीआई ने इस केस में 16 लोगों को आरोपी बनाते हुआ चार्जशीट फाइल किया था. इसमें उपहाल सिनेमा के मालिक गोपाल अंसल और सुशील अंसल के नाम भी शामिल थे.
Uphaar evidence tampering case | Delhi High Court dismisses applications of real estate tycoons Sushil Ansal & Gopal Ansal
Ansal brothers, owners of Uphaar Cinema moved HC against the sessions court order of not suspending their sentence in the case pic.twitter.com/VHnlyx6XFz
— ANI (@ANI) February 16, 2022
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