व्यापार

होमबायर्स के लिये राहत की खबर, अब अधूरा घर पजेशन लेने के लिये दबाव नहीं बना सकता बिल्डर

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Relief for Home Buyers: कोई भी बिल्डर ( Builders)  अधूरे बने फ्लैट जिसके लिए स्थानीय प्राधिकरण ( Local Authority)  से Completion Certificate जारी नहीं हुआ है उस फ्लैट का पजेशन ( Possesion) लेने के लिये होमबायर पर दबाव नहीं बना सकता है. ऐसा करना अनुचित व्यापार व्यवहार ( Unfair Trdae Practice) के बराबर है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) ने एक फैसले में ये बातें कही है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के इस फैसले से घर खऱीदारों को बड़ा फायदा होने वाला है जिन्हें अकसर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. 

सी विश्वनाथ और राम सूरत राम मौर्य की पीठ ने ऐसे ही एक मामले में फैसला सुनाते हुये बेंगलुरू की एक रियल एस्टेट कंपनी को होमबायर का लगभग 3.5 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश सुनाया है. दरअसल होमबायर ने बिना Completion Certificate के बगैर Vila का पजेशन लेने से इंकार कर दिया और फिर बिल्डर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई. National Consumer Disputes Redressal Commission के पाया कि घर के निर्माण में दो साल की देरी हो चुकी है साथ ही फ्लैट पूरी तरह रहने के योग्य भी नहीं बना था. इन परिस्थियों को देखते हुये कमीशन ने आदेश पारित किया.

2 साल लेट चल रहा था निर्माण

पैनल ने जांच में पाया कि उस विला का निर्माण दो साल विलंब से चल रहा था. इसके बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हो पाया था. हालांकि, बिल्डर चाहता था कि होमबायर उस पेपर पर साइन करे जिसमें यह लिखा हुआ है घर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है. बायर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. बिल्डर ने  कहा कि जब तक लिखित कागजात पर साइन नहीं करेगा तब तक उसे पजेशन नहीं मिलेगा. इन विवादों के बाद होमबायर ने NCDRC ने शिकायत दर्ज कराई.  

होमबायर ने किया हुआ है पूरा पेमेंट

सुमन कुमार झा और प्रतिभा झा ने साल 2013 में 3900 वर्ग फुट का एक विला बुक किया था. बिल्डर ने वादा किया था कि वह निर्माण काम 2015 तक पूरा कर लेगा और पजेशन भी देगा. इस दंपत्ति ने विला को खरीदने के लिए कंस्ट्रक्शन लिक्ंड प्लान के तहत बिल्डर को सभी रकम का भुगतान कर दिया था.   

 

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