नईदिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ दो अलग-अलग फंड हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति या संस्था दोनों जगह दान कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर कहा कि नवंबर 2018 में बनी योजना पर्याप्त है। अलग से योजना बनाने की ज़रूरत नहीं।
बता दें कि पीएम केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमिका में है। एक जनहित याचिका में पीएम केयर्स फंड के गठन को चुनौती दी गई थी। पीएम केयर्स फंड के मुखिया प्रधानमंत्री हैं और सरकार इसका संचालन करती है। लेकिन इसका ऑडिट सीएजी के बजाए निजी कंपनी करेगी। ये सूचना के अधिकार के तहत भी नहीं आएगा। इसी को देखते हुए याचिका में पीएम केयर्स फंड पर आपत्ति जताई गई है और इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं।
याचिका में मांग की गई थी कि इस फंड के पैसे को पहले से ही इस काम के लिए मौजूद एनडीआरएफ या एसडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए। साथ ही इस फंड में सीएसआर का पैसा जाने पर भी आपत्ति जताई गई है। हालांकि सभी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी मांगों को खारिज कर दिया।