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महाराष्ट्र: शहरी क्षेत्र में 8-12वीं और ग्रामीण क्षेत्रों में 5-8वीं तक स्कूल खोलने की इजाजत

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Maharashtra Schools Reopen: कोरोना के कम होते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कुछ और राहत देने का ऐलान किया है. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 17 अगस्त से 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई है. जबकि, शहरी क्षेत्रों में 8वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा खोलने की इजाजत अभी दी गई है. हालांकि, इस पर स्थिति की समीक्षा करने के बाद जिला और स्थानीय अथॉरिटीज की तरफ से आखिरी फैसला लिया जाएगा.

11वीं में दाखिले के लिए परीक्षा कराने का महाराष्ट्र सरकार का आदेश रद्द

बंबई उच्च न्यायालय ने कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) कराने का महाराष्ट्र सरकार का आदेश मंगलवार को रद्द कर दिया. कक्षा 11वीं में प्रवेश के वास्ते दसवीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए 21 अगस्त को प्रत्यक्ष रूप से सीईटी का आयोजन होना था.

न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति आर आई चागला की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 28 मई को जारी अधिसूचना निरस्त कर दी. इस अधिसूचना में कहा गया था कि दसवीं उत्तीर्ण करनेवाले सभी बोर्ड से संबंधित विद्यार्थियों के लिए सीईटी का आयोजन किया जाएगा जिसके आधार पर वे कक्षा 11 में दाखिला लेने के वास्ते अपनी पसंद का कॉलेज चुन सकेंगे.

पीठ ने कहा, ‘‘राज्य सरकार के पास इस तरह की अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है और यह अदालत इस तरह के अन्याय के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है.’’ अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दसवीं में मिले अंकों और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षा 11 में दाखिला देना शुरू करे तथा समूची प्रवेश प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी करे.

उच्च न्यायालय ने यह आदेश सीआईसीएसई बोर्ड से संबद्ध आईईएस ओरियन स्कूल की छात्रा अनन्या पात्की की याचिका और आईजीसीएसई के चार छात्रों की हस्तक्षेप याचिकाओं पर दिया.

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