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आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका, कल हो सकती है सुनवाई

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Aryan Khan Bail Rejected: मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं दी. इसके बाद आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की. इस पर कल सुनवाई हो सकती है. दरअसल, आर्यन खान के वकील ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका जस्टिस नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे के सामने दायर की. जस्टिस नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे की कोर्ट का समय खत्म हो गया. ऐसे में कल इस मामले में आर्यन खान के वकील कोर्ट में मेंशन करने की कोशिश करेंगे. कल इस मामले में सुनवाई हो सकती है. 

गौरतलब है कि आर्यन खान को क्रूज से मादक पदार्थ बरामद होने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था. आज विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. मामला आज जब आदेश के लिए आया तो विशेष न्यायाधीश ने कहा, ‘‘खारिज.’’ 

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और मुनमुन धमेचा बायकुला महिला कारागार में बंद है. मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आर्यन ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि एनसीबी की यह दलील निराधार है कि वह साजिश और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए गए हैं. उन्होंने रेखांकित किया कि उनके पास से मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई. एनसीबी ने हालांकि जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आर्यन कई साल से मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और वह नशीली वस्तुओं की खरीद के लिए ऐसे कई व्यक्तियों के संपर्क में थे जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं.

एजेंसी ने आर्यन खान की व्हाट्सऐप चैट का हवाला दिया है और दावा किया कि इससे बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की खरीद का संकेत मिलता है. इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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