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पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश, जानिए क्या

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West Bengal Post Poll Violence Case: पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले में हाईकोर्ट सख्त है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई और एसआईटी दोनों को मामले में नई जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी और उस दिन सीबीआई और एसआईटी को चुनाव बाद हिंसा के मामले में नई जांच रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.

सीबीआई और एसआईटी को हाईकोर्ट का निर्देश

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सीबीआई और एसआईटी की टीम ने 4 अक्टूबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उसके बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और आईपी मुखर्जी की खंडपीठ ने सीबीआई और एसआईटी को इस मामले में नई जांच रिपोर्ट देने को कहा है. 

अगली सुनवाई 23 दिसंबर को

इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की वजह से पीड़ित परिवारों की भी सुध ली है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा की वजह से बेघर हुए लोगों के बारे में एडवोकेट जनरल से लिस्ट मांगी है. उधर सीबीआई ने अदालत को सूचना दी है कि अभी तक 40 एफआईआर दर्ज किए गए. मामले में अब अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी.

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