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Rajasthan Covid19 Guidelines: कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट के खतरे के मद्देनज़र जास्थान की अशोक गहलोत सरकार ने नई पाबंदियों का एलान कर दिया है. राजस्थान कैबिनेट के फैसले के मुताबिक राज्य में अब कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया गया है. अगले साल 31 जनवरी के बाद से बिना वैक्सीनेशन के लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति नहीं होगी.
शादी समारोह को लेकर हुआ ये फैसला
राजस्थान में शादी समारोह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से लागू होगा, लेकिन नए साल का जश्न मनाने वालों को 31 दिसम्बर के दिन दो घंटे की अतिरिक्त छूट रहेगी. 31 जनवरी 2022 के बाद होटल सिनेमा और मॉल इत्यादि में डबल डोज़ लगवा चुके लोगों को ही अनुमति मिलेगी.
राजस्थान सरकार ने केंद्र के हवाले से कहा है कि 27 दिसंबर की दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना का ओमिक्रोन वेरिएंट दुनिया के 116 देशों में फैल चुका है. जारी बयान में ये भी कहा गया है कि ओमिक्रोन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से तीन गुना अधिक तेज़ी से फैलता है. यही वजह है कि भारत सरकार ने पाबंदियां और कोविड दिशानिर्देशों को लागू करने के साथ साथ सावधानियां भी बरतने की सलाह दी है.
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