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लड़कियों की शादी की उम्र का मामला: बिल की समीक्षा कर रही कमेटी में है केवल एक महिला सदस्य

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Girls Marriage Age Bill: लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाया गया बिल संसद की स्थायी समिति को भेजा जा चुका है. लेकिन महिला के मुद्दे पर लाए गए इस बिल को समीक्षा के लिए जिस स्थायी समिति के पास भेजा गया है उसमें महज़ एक ही महिला सदस्य है.

एकलौती महिला सदस्य सुष्मिता देव जो कि इस स्थायी समिति का हिस्सा हैं, उन्होंने अब इसको लेकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है. दरअसल ये स्थायी समिति राज्यसभा से सम्बद्ध है सुष्मिता देव ने इसलिए राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है.

आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए पिछले साल 21 दिसम्बर शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बाल विवाह निरोधक संशोधन बिल पेश किया गया था. लोकसभा में पेश किए जाने के बाद बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था.

बाल विवाह संशोधन बिल को शिक्षा , महिला बाल विकास , युवा और खेल मामलों से जुड़ी स्थायी समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है. समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया.

आपको बता दें कि बिल में प्रावधान किया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने वाले कानून के सभी प्रावधान राष्ट्रपति की मंज़ूरी के दो साल बाद अमल में आएंगे. सभी धर्मों और जतियों पर कानून लागू होगा. इन सभी कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा.

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