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सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के विनिवेश को दी चुनौती, दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा फैसला

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Subramanian Swamy Petition: एयर इंडिया के डिसइनवेस्टमेंट को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले में 6 जनवरी को फैसला आएगा. केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी का ये कहते हुए विरोध किया कि टाटा पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने इंडियन एयरलाइंस को खरीदा है, लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह गलत है.

बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ‘एयर इंडिया’ की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राज्यसभा सदस्य स्वामी ने मौजूदा एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी अग्रिम कार्रवाई या निर्णय या अनुमति को रद्द करने का अनुरोध किया है. स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की CBI जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया है.

पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने टाटा संस की एक कंपनी द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100 फीसदी शेयरों के साथ-साथ ‘ग्राउंड हैंडलिंग’ कंपनी AISATS में 50 फीसदी हिस्सेदारी के लिए पेश की गई उच्चतम बोली को स्वीकार किया था.

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