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कोयला घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित तीन को 3 साल की सजा

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नईदिल्ली, कोयला घोटाला से जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित तीन को कोर्ट ने 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने इस मामले में दो और लोगोंं को तीन साल की सजा सुनाई है। इन लोगों को हाल ही में दोषी करार दिया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को कोयला घोटाला के एक केस में दोषी करार दिया था। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।

विशेष न्यायाधीश भारत पारसकर ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) रहे रे को1 आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों को लेकर दोषी ठहराया था। अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था।

यह मामला 1999 में झारखंड के गिर11डीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है।

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