Pakistan Political Crisis Live Updates: पाकिस्तान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कल यानी बीते रविवार को राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और रविवार को ही इमरान खान को पाकिस्तान के पीएम के पद से हटा दिया गया. हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार, इमरान खान कार्यवाहक पीएम के नियुक्ति होने यानी आने वाले 15 दिनों तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जारी रख सकते हैं, इस बीच उन्हें देश से जुड़े किसी भी फैसले को लेने का अधिकार नहीं होगा.
इस बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने देश की सरकारी संस्थाओं को चेतावनी देते हुए असंवैधानिक कदम उठाने से बचने के निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस ने कहा है कि नेशनल असेंबली के विघटन के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया. हालांकि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने पीपीपी के अनुरोध को स्वीकार करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि अदालत डिप्टी स्पीकर के कार्यों की समीक्षा करेगी.
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