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नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है।भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट के इस आदेश के बाद नवाज और उनकी बेटी 25 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
नवाद शरीफ, मेरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) मोहम्मद सफदर ने सोमवार को एवनफील्ड फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। कोर्ट की दो सदस्य वाली बैंच ने सुनवाई के दौरान एनएबी (नेशनल एकाउंटेब्लिटी ब्यूरो) को नोटिस देते हुए इस केस से रिकॉर्ड तथ्य पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने जुलाई की अंतिम सप्ताह तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है।
कोर्ट ने नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद की जमानत याचिका को भी अंतिम सुनवाई नहीं होने तक खारिज कर दिया है। इससे पहले नवाज के करीबी और पीएमएल-एन के नेता परवाइज राशिद ने कोर्ट से सुनवाई की अपील की थी। बता दें कि पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोकथाम एजेंसी एनएबी (नेशनल एकाउंटेब्लिटी ब्यूरो) ने एवनफील्ड में इन दोनों को 13 जुलाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार के मामले में शरीफ को 10 साल की सजा हुई है। नवाज के साथ उनकी बेटी को भी 7 साल और उनके पति को 1 साल की सजा सुनाई गई है।