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दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने पुलिस को लगाई लताड़, कहा- उचित अभियोजन के लिए कदम नहीं उठाए

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Delhi Riots: दिल्ली की एक कोर्ट ने ‘लापरवाही भरे रवैये’ को लेकर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को फटकार लगायी और कहा कि पुलिस आयुक्त और अन्य शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने 2020 के दंगा मामलों के उचित अभियोजन के लिए सही कदम नहीं उठाए हैं.

कोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को लताड़

बार-बार बुलाए जाने के बावजूद अभियोजक के अदालत में नहीं पहुंचने और जांच अधिकारी के बिना पुलिस फाइल पढ़े देरी से अदालत पहुंचने और सवालों का जवाब नहीं दे पाने को लेकर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने उक्त टिप्पणी की. न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पिछली कई तारीखों से इस मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और पिछली तारीख पर भी वह सुनवाई स्थगित होने के बाद अदालत पहुंचे थे.

उचित अभियोजन के लिए नहीं उठाए सही कदमः कोर्ट

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस कोर्ट को यह बताते करते हुए दुख हो रहा है कि गोकुलपुरी के एसएचओ ना सिर्फ दूसरे जांच अधिकारी की तैनाती करने में असफल रहे हैं बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी असफल रहे कि दोपहर तीन बजकर 25 मिनट पर अदालत में उपस्थित होने पर भी जांच अधिकारी कम से कम मुकदमे की फाइल देखकर आए. वह स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की उपस्थिति सुनिश्चित करने में भी असफल रहे हैं.’’

अदालत ने कहा, ‘‘दंगों से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष और जांच एजेंसी की ओर से ऐसे लापरवाही भरे रवैये के बारे में ना सिर्फ उत्तर पूर्व जिले के डीसीपी और पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त को बार-बार बताया गया बल्कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त को भी इसकी सूचना दी गयी.’’ न्यायाधीश ने कहा, लेकिन उन सभी (अधिकारियों) की ओर से दंगों से जुड़े मामलों में उचित अभियोजन के लिए कदम नहीं उठाया गया.

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