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अमेरिकी सेना में यौन उत्पीड़न की घटना को माना जाएगा अपराध, बाइडेन ने आदेश पर लगाई मुहर

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US Sexual Harassment Crime: अमेरिकी सेना में यौन उत्पीड़न को अब क्राइम की श्रेणी में माना जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें पेंटागन ने लंबे समय से गंभीर मुद्दे पर समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है. सैन्य न्याय संहिता (Military Justice Code) के तहत यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) को अपराध (Crime) बनाया गया है. 2022 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम की ओर से उठाया गया ये कदम एक तरह से वैनेसा गुइलेन (Vanessa Guillen) को श्रद्धांजलि है. 

अमेरिकी सेना में यौन उत्पीड़न अब अपराध

अमेरिका में 20 वर्षीय सेना के जवान की 2020 में एक साथी सिपाही ने यौन उत्पीड़न के बाद हत्या कर दी थी. उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि उसकी शिकायत को लेकर सैन्य कमान पर भरोसा नहीं है. व्हाइट हाउस (White House) की प्रवक्ता जेन साकी (Jen Psaki) ने कहा कि यह आदेश सेना विशेषज्ञ वैनेसा गुइलेन की स्मृति का सम्मान करता है. जिनकी मौत हमारी सेना में यौन हिंसा के संकट की ओर राष्ट्रीय ध्यान को प्रेरित कर रही है. इस आदेश से सैन्य न्याय सुधार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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राष्ट्रपति बाइडेन ने लगाई मुहर

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि उन्होंने समान न्याय संहिता में यौन उत्पीड़न को अपराध बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया. यह आदेश घरेलू हिंसा (Domestic Violence) को लेकर कानून को और मजबूत करता है. साथ ही अंतरंग दृश्यों या फोटो के गलत प्रसारण या वितरण के खिलाफ सख्ती का संदेश देता है. अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन (Lioyd Austin) ने पहले सशस्त्र बलों में यौन हिंसा के अपराधियों से निपटने और उन पर अधिक प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने के तरीके के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग नियुक्त किया था. सेना में यौन उत्पीड़न के अपराधियों को अब जेल में सजा काटनी पड़ सकती है.

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